दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। यह निर्णय 1 जून से प्रभावी हुआ और 30 जुलाई तक लागू रहेगा। इस कदम का उद्देश्य अशांति या खतरे की आशंका के चलते एयरपोर्ट्स के आसपास बड़ी संख्या में लोगों के इकठ्ठा होने को रोकना है।
ड्रोन और लेजर बीम पर प्रतिबंध
धारा 144 के तहत हवाई जहाजों के आने-जाने के रास्ते में ड्रोन और लेजर बीम चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेजर बीम को लेकर कोई विशेष कानून न होने के कारण इसे भी धारा 144 के तहत रोका गया है। लेजर बीम के कारण पायलटों के देखने में दिक्कत आने की कई घटनाएं सामने आई हैं, विशेषकर विमान की लैंडिंग के दौरान।
VVIP विमानों की सुरक्षा प्राथमिकता
यह उपाय नई सरकार के गठन और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले “VVIP विमानों” की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे और अगले कुछ दिनों में नई सरकार बनने की उम्मीद है।
लेजर बीम के कारण उत्पन्न खतरा
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, IGI एयरपोर्ट के आसपास कई फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स में विवाह और पार्टियों के दौरान लेजर बीम का उपयोग होता है, जिससे पायलटों को परेशानी होती है। पुलिस ने कहा, “IGI एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम का उपयोग विमानों की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक थी।”
सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा
पुलिस के बयान में कहा गया है कि लेजर बीम और ड्रोन के उपयोग से उत्पन्न खतरों को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। यह प्रतिबंध उन इलाकों के लिए है जिनका उपयोग विमान लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान करते हैं, जिसे “फनल” इलाके कहा जाता है।
इस आदेश के तहत, धारा 144 का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस लगातार निगरानी करेगी।