दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और इसके साथ ही लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए छुट्टी का आदेश
दिल्ली में 25 जून को वोटिंग होने वाली है। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को वोटिंग के दिन छुट्टी दें। इस आदेश के तहत, दिल्ली के लाखों मतदाताओं को वोट डालने के लिए छुट्टी मिलना सुनिश्चित किया गया है। यदि कोई कंपनी इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।

कुछ कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी
हालांकि, इस आदेश का पालन हर कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी जिनकी अनुपस्थिति से दफ्तर को भारी नुकसान हो सकता है, उन्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों और कारोबार में कोई बड़ा नुकसान न हो।
शनिवार को मतदान: वीक ऑफ का फायदा
दिल्ली में इस बार मतदान शनिवार को हो रहा है, जो कि कई दफ्तरों में पहले से ही वीक ऑफ होता है। ऐसे में कई कर्मचारियों को बिना अतिरिक्त छुट्टी लिए वोटिंग का मौका मिलेगा। कुछ प्राइवेट दफ्तरों को ही विशेष रूप से अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी पड़ेगी।

दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी को लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का आदेश स्पष्ट है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को इस आदेश का पालन करना होगा ताकि सभी मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। यह आदेश चुनाव के महत्व और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।