घड़ी देखकर पिक करने जाना NDLS, एक-एक मिनट रुकने का लगता है पैसा, 30 मिनट रुक तो कटेगी 1000 की पर्ची

अगर आप अपने परिचित को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लेने या छोड़ने जा रहे हैं, तो घड़ी पर कड़ी नजर रखना न भूलें। यहां पिक और ड्रॉप पार्किंग लेन में ज्यादा देर रुकने पर मोटी पर्ची कट सकती है। अगर आपकी गाड़ी आधा घंटा से ज्यादा समय तक खड़ी रहती है, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

मार्च 2020 में लागू हुआ नया एंट्री सिस्टम
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पिक या ड्रॉप करने वाले लोगों की परेशानी को कम करने के लिए मार्च 2020 में नया एंट्री सिस्टम लागू किया गया था। हालांकि, कोरोना महामारी के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। अब यह सिस्टम फिर से चालू हो चुका है, जिसका मकसद अनऑथोराइज्ड पार्किंग को रोकना है।

शुल्क का नियम और समय सीमा
स्टेशन परिसर में गाड़ी लेकर आने पर पहले 8 मिनट तक बिना किसी शुल्क के रुक सकते हैं। 8 से 15 मिनट रुकने पर 50 रुपये और 15 से 30 मिनट रुकने पर 200 रुपये का शुल्क देना होता है। आधे घंटे से ज्यादा रुकने पर गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं है, और ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगता है।

आम जनता में बढ़ता गुस्सा
इस मामले ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। एक यूजर ने लिखा, “नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्किंग रेट हीथ्रो एयरपोर्ट से भी ज्यादा है।” वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, “सोचिए, कोई गरीब आदमी अपनी बहन, बेटी या पत्नी को सुरक्षित छोड़ने के लिए स्टेशन के अंदर चला जाए, तो उसे इस शुल्क को देखकर कितना कष्ट होगा।”

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिक और ड्रॉप के लिए नई व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। 8 मिनट की फ्री पार्किंग के बाद बढ़ते शुल्क और 30 मिनट के बाद भारी जुर्माने के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। रेलवे को इस बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों और उनके परिजनों को राहत मिल सके।